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जॉली एलएलबी-3 के खिलाफ लंबित वाद खारिज

कोर्ट

जयपुर, 8 जून (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने जॉली एलएलबी-3 की शूटिंग से जुडे मामले में अजमेर की निचली अदालत में लंबित वाद को खारिज कर दिया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश अक्षय कुमार और अरशद वारसी सहित अन्य की याचिका को मंजूर करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि कोई भी दावा आशंकाओं पर नही चल सकता हैं। फिल्म अभी निर्माणाधीन हैं। ऐसे में यह कहना कि फिल्म में जज और वकीलों की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, यह केवल आशंका मात्र हैं। सिनेमेटोग्राफी एक्ट-1952 के तहत रिलीज से पहले फिल्म का कंटेट पब्लिकली नहीं किया जा सकता हैं। यदि फिल्म के किसी दृश्य को लेकर अगर आपत्ति है तो इसके खिलाफ सेंसर बोर्ड में शिकायत और अपील का प्रावधान हैं।

मामले के अनुसार अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चन्द्रभान राठौड ने निचली अदालत में यह कहते हुए परिवाद पेश किया था कि फिल्म के जरिए न्यायाधीशों और वकीलों की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। फिल्म के रिलीज हो चुके दो पार्ट में भी न्यायपालिका की छवि को धूमिल किया गया था। इसके अलावा सरकारी इमारत में शूटिंग नहीं की जा सकती। ऐसे में फिल्म की शूटिंग रोकी जाए और जज और वकीलों को दिखाकर की फिल्म का प्रदर्शन किया जाए। परिवाद के खिलाफ सुभाष कपूर व अन्य ने प्रार्थना पत्र पेश कर परिवाद पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थी। प्रार्थना पत्र में परिवाद को प्री-मैच्योर बताते हुए कहा गया कि अभी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई है और संभावना मात्र पर परिवाद पर सुनवाई नहीं हो सकती। इस प्रार्थना पत्र को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। इस पर हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दायर कर कहा गया कि परिवाद महज आशंका पर पेश किया था और फिल्म के दृश्यों की जांच का अधिकार सेंसर बोर्ड को है। यदि सेंसर बोर्ड से फिल्म पास होती है तो उसके खिलाफ अपील का प्रावधान है। इसके अलावा रेलवे से मंजूरी लेकर डीआरएम ऑफिस में शूटिंग की गई थी और उसके बदले विभाग को 25 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया था। इसलिए वाद को खारिज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत वर्ष 2 अगस्त को निचली अदालत की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके अलावा अदालत ने गत मार्च माह में सभी पक्षों की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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(Udaipur Kiran)

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