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सोनभद्र में पाॅक्सो एक्ट के दाेषी को 10 वर्ष की सजा

कोर्ट भवन

सोनभद्र, 11 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने साढ़े छह वर्ष पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषी प्रभात कुमार गौतम को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि 45 हजार रुपये में से 35 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़ित महिला ने तीन अप्रैल 2018 को रॉबर्ट्सगंज थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को वाराणसी जनपद में लंका कंपाउंड निवासी प्रभात कुमार गौतम भगाकर ले गया है। इसमें उसके परिवार की भी मिली भगत है। इसके पूर्व भी कई बार भगाने का प्रयास किया गया था लेकिन सफलता नहीं मिल पायी थी। इसलिए पूर्ण विश्वास है कि प्रभात कुमार गौतम ही उनकी बेटी को भगाकर ले गया है। उसके साथ गलत सम्बंध भी बना रहा होगा, आशंका है कि उसे जान से मार देगा। वह उल्टा ही फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। आवश्यक कार्रवाई किया जाए। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोष सिद्ध पाकर दोषी प्रभात कुमार गौतम को 10 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

(Udaipur Kiran) / पीयूष त्रिपाठी

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