नई दिल्ली, 21 नवंबर (Udaipur Kiran) । पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को अटैच करने का आदेश दिया है। गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट के कमर्शियल कोर्ट के स्पेशल जज विद्या प्रकाश ने यह आदेश जारी किया है।
पटियाला हाउस कोर्ट के कमर्शियल कोर्ट के स्पेशल जज ने एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और राजस्थान के नोखा नगरपालिका के बीच के विवाद में हुए समझौते का पालन नहीं करने पर यह आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि नोखा नगरपालिका 21 जनवरी 2020 को एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 50,31,512 रुपये की आर्बिट्रल अवार्ड पारित किया गया था। इस अवार्ड के खिलाफ नोखा नगरपालिका की अपील खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि नोखा नगरपालिका को बार-बार ये कहा गया कि वो अपनी संपत्तियों की जानकारी संबंधी हलफनामा दाखिल करे, लेकिन उसने किसी भी आदेश का पालन नहीं किया। ऐसे में बीकानेर हाउस को अटैच करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है।
कोर्ट ने बीकानेर हाउस की बिक्री की घोषणा कि शर्तों को तय करने के लिए 29 नवंबर को नोखा नगरपालिका के संबंधित अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया। कोर्ट ने नोखा नगरपालिका को बीकानेर हाउस को किसी को बेचने, गिफ्ट देने या बंधक रखने की किसी भी कोशिश पर रोक लगा दिया है।
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(Udaipur Kiran) / पवन कुमार