नई दिल्ली, 27 जनवरी (Udaipur Kiran) । चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मतदान केंद्रों पर व्यक्तियों की उपस्थिति के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। केवल अधिकृत मतदान एजेंटों को मतदान केंद्रों के अंदर जाने की अनुमति है। इन मतदान एजेंटों को उम्मीदवार या उनके चुनाव एजेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वैध फॉर्म 10 (नियुक्ति पत्र) साथ रखना होगा।
उल्लेखनीय है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की ओर से एजेंटों को नियुक्त किया जाता है।
आयोग का कहना है कि मतदान केंद्रों पर या मतदान केंद्र परिसर के भीतर स्वयंसेवकों या किसी अन्य अनधिकृत व्यक्ति की तैनाती सख्त वर्जित है। इसे ईसीआई दिशा-निर्देशों का उल्लंघन माना जा सकता है। किसी व्यक्ति के बिना अनुमति मतदान केंद्र पर घूमने या मतदाताओं को प्रभावित करने की स्थिति में उसके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130, 131 और 132 सहित कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को भी इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि किसी भी पार्टी के स्वयंसेवक या कार्यकर्ता मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे या ईवीएम के कामकाज की निगरानी करने का प्रयास नहीं करेंगे।
यह रिटर्निंग ऑफिसर और जनरल ऑब्जर्वर की देखरेख में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारियों और माइक्रो ऑब्जर्वर की विशेष जिम्मेदारी है।
आयोग का कहना है कि ईवीएम से संबंधित किसी भी चिंता या शिकायत को रिटर्निंग ऑफिसर या निर्धारित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से उठाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनाव अधिकारियों के साथ सहयोग करें।
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(Udaipur Kiran) / कुमार अश्वनी