– राऊज एवेन्यू के सेशंस कोर्ट ने 16 दिसंबर को प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दलीलें सुनने का आदेश दिया
नई दिल्ली, 02 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू के सेशंस कोर्ट ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर आतिशी मार्लेना की ओर से आंशिक दलीलें पेश की गई। स्पेशल जज विशाल गोगने ने 16 दिसंबर को प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दलीलें सुनने का आदेश दिया।
सेशंस कोर्ट ने 22 नवंबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन के आदेश पर रोक लगा दी थी। प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी की याचिका पर 23 अक्टूबर को जवाब दाखिल किया था। सेशंस कोर्ट ने 30 सितंबर को प्रवीण शंकर कपूर को नोटिस जारी किया था। दरअसल, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आतिशी को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 जुलाई को आतिशी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर किया है। 28 मई को कोर्ट ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है।
याचिका में प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं, जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। प्रवीण शंकर कपूर की ओर से 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी मार्लेना के 2 अप्रैल के प्रेस कांफ्रेंस का जिक्र किया गया। प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि आरोपितों ने अपने आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किये।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम