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बसपा नेता की हत्या मामले में हिस्ट्रीशीटर सऊद को 10 साल की सजा, पप्पू स्मार्ट फरार

कोर्ट की प्रतीकात्मक फोटो

कानपुर, 22 अप्रैल (Udaipur Kiran) । चकेरी थाना क्षेत्र में साल 2017 में बसपा नेता की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर सऊद अख्तर और पप्पू स्मार्ट को दोषी करार दिया है। सऊद अख्तर काे 10 साल की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया गया है। वहीं दूसरे आरोपित पप्पू स्मार्ट ने कोर्ट में माफी की याचिका भी लगाई थी। जिसे कोर्ट की ओर से निरस्त कर दिया गया। अब उसके हाजिर न होने पर कोर्ट ने पप्पू स्मार्ट के खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी करते हुए छह दिनों के अंदर न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं।

बसपा नेता नरेंद्र सेंगर उर्फ पिंटू की 17 जनवरी 2017 को दो बाइकों पर सवार लाल बंगला निवासी हिस्ट्रीशीटर पप्पू स्मार्ट व जाजमऊ निवासी सऊद अख्तर समेत चार लोगों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पिंटू सेंगर गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

गोलीकांड में घायल बसपा नेता पिंटू सेंगर को कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया था। मामले में मृतक के छोटे भाई ने हत्या के प्रयास की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इसके बाद आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला।

एडीजीसी जितेंद्र पांडेय ने बताया कि इस मामले में नौ गवाह अभियोजन की ओर से पेश किए गए थे। मंगलवार को न्यायालय में सुनाया जाना था। जिस पर पप्पू स्मार्ट ने कोर्ट में हाजिरी माफी की याचिका दाखिल की थी। जिसे न्यायालय ने खारिज करते हुए सऊद अख्तर और पप्पू स्मार्ट को दोषी करार दिया।

न्यायलय ने सऊद अख्तर को दस साल की कैद व बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं पप्पू स्मार्ट के हाजिर ना होने पर कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए छह दिनों के अंदर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।

(Udaipur Kiran) / रोहित कश्यप

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