RAJASTHAN

पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों और जिला परिषद के उपचुनाव पर रोक

निर्वाचन विभाग

जयपुर, 10 मई (Udaipur Kiran) ।

राजस्थान की नगरीय निकायों (नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम), पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों और जिला परिषद के घोषित उपचुनावों को सरकार ने रोक दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी करके सभी उपचुनावों पर रोक लगा दी है।

एक दिन पहले नाै मई को आयोग ने केवल पाकिस्तान से लगते सीमावर्ती जिलों में होने वाले उपचुनाव पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। तब इन सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर्स ने आयोग को पत्र लिखकर चुनाव स्थगित करने का निवेदन किया था।

शेड्यूल के मुताबिक प्रदेश की 14 नगर निकायों, एक जिला प्रमुख, दाे प्रधान, एक उप प्रधान, नाै जिला परिषद सदस्यों, 18 पंचायत समिति सदस्यों, 18 सरपंच, 15 उपसरपंच और 169 ग्राम पंचायतों में वार्ड पंच के लिए चुनाव करवाने प्रस्तावित थे। इसके लिए 26 मई से 29 मई के बीच उपचुनाव के लिए वोटिंग करवाई जानी प्रस्तावित थी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों का शेड्यूल जारी करके अधिसूचना नाै और 12 मई को जारी के निर्देश दिए थे। पंचायती राज संस्थान और स्वायत्त शासन विभाग की ओर से मिले पत्र के बाद आयोग ने इन पर रोक लगा दी। आयोग को जो पत्र मिला, उसमें उल्लेख किया गया था कि भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है और ऐसी परिस्थिति में कोई जनहानि न हो इसे देखते हुए उपचुनावों को स्थगित किया जाए।

प्रदेश में पंचायतों के चुनाव

जिला प्रमुख (श्रीगंगानगर), जिला परिषद सदस्य (गंगानगर वार्ड 16, सिरोही वार्ड 18, राजसमंद वार्ड 1, प्रतापगढ़ वार्ड 13, झालावाड़ वार्ड 5, डूंगरपुर वार्ड 9, 12, धौलपुर वार्ड 9, अलवर वार्ड 29), प्रधान (पंचायत समिति कल्याणपुर, बाड़मेर, सपोटरा, करौली) और उपप्रधान (पंचायत समिति घाटोल {बांसवाड़ा}) में चुनाव होने थे।

—————

(Udaipur Kiran) / रोहित

Most Popular

To Top