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मिराज समूह के पालीवाल को कोर्ट से मिली बिदेश जाने की मंजूरी

कोर्ट

जयपुर, 26 मार्च (Udaipur Kiran) । जयपुर मेट्रो, द्वितीय की आर्थिक अपराध मामलों की एसीजेएम कोर्ट ने दो हजार करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी से जुड़े मामले में मिराज समूह के मदनलाल पालीवाल को 27 मार्च से 8 अप्रैल तक विदेश यात्रा पर जाने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने यह आदेश पालीवाल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिया। कोर्ट ने प्रार्थी को कहा है कि वह विदेश यात्रा के दौरान अपने निवास का पता बताएगा। इसके साथ ही मोबाइल नंबर व ईमेल कोर्ट में पेश करेगा और विदेश से वापस आने के सात दिन में उपस्थिति भी दर्ज कराएगा।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने कहा कि अर्जेन्टीना में 27 मार्च से 8 अप्रैल तक होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में मुरारी बापू की कथा आयोजित हो रही है। इस धार्मिक कार्यक्रम में प्रार्थी भी हिस्सा लेना चाहता है। इसके लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी जरूरी है। इस संबंध में कोर्ट उस पर कोई भी शर्त लगाएगा वह उसे पूरा करेगा। वहीं यह भी अंडरटेकिंग देता है कि कोर्ट की न्यायिक कार्रवाई में प्रार्थी पूरा सहयोग करेगा। इसलिए उसे धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विदेश जाने की मंजूरी दी जाए। कोर्ट ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मंजूर कर उसे विदेश जाने की मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को ही प्राथी को जमानत देते हुए उसे कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने व अनुसंधान में सहयोग करने की सशर्त पर जमानत का लाभ दिया था। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने प्रार्थी के गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदला था। इसके बाद निचली कोर्ट से उसे जमानत मिली थी।

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(Udaipur Kiran)

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