
जयपुर, 6 मार्च (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक डॉक्टर का नीट पीजी डिप्लोमा कोर्स का एडमिशन रद्द करने से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता को नेशनल मेडिकल कौंसिल के सचिव के समक्ष सभी दस्तावेज सहित 12 मार्च को प्रतिवेदन देने के लिए कहा है। वहीं सचिव व सक्षम अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर व्यक्तिगत तौर पर 20 मार्च को सुबह 11 बजे सुनवाई करें और कानूनी प्रावधानों के अनुसार उसके सात दिन में प्रतिवेदन को तय करें। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश डॉ. शंकर कुमार की याचिका को निस्तारित करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता अंशुमान सिंह खंगारोत व अधिवक्ता आदित्य मिश्रा ने बताया कि याचिकाकर्ता हिन्दू अल्पसंख्यक पाक निवासी है। उसने लाहौर से एमबीबीएस करने के बाद गैर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया केटेगरी में नीट पीजी में आवेदन किया। उसका परीक्षा में चयन हो गया और उसे महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज आवंटित किया गया। उसने काउंसलिंग के लिए 5 लाख रुपये की फीस भी जमा करवा दी। इस पर उसे कॉलेज में 12 से 15 फरवरी को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। काउंसलिंग के दौरान उसके सभी दस्तावेज की जांच की और उसे 17 फरवरी से कॉलेज ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने 19 फरवरी को उससे तीन अन्य दस्तावेज मांगते हुए उन्हें 24 घंटे में पेश करने के लिए कहा। इसके बाद उसका प्रवेश रद्द कर दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एनएमसी को याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन तय करने को कहा है।
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(Udaipur Kiran)
