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पहाड़ी आर्मी के अध्यक्ष हरीश रावत को एससी-एसटी एक्ट में दर्ज मुकदमे में मिली राहत, गिरफ्तारी पर रोक 

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 20 नवंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने पहाड़ी आर्मी के अध्यक्ष हरीश रावत को एससी-एसटी एक्ट में दर्ज मुकदमे में अंतरिम आदेश पारित कर याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी हरीश रावत संस्थापक अध्यक्ष पहाड़ी आर्मी ने हाईकोर्ट में एंटीसपेटरी बेल याचिका दायर कर कहा था कि एक व्यक्ति नवीन आर्य ने उनके विरुद्ध एक झूठी एफआईआर एससी-एसटी एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं की तहत आठ नवंबर 2024 को थाना हल्द्वानी में दर्ज कराई थी। इस प्रकरण में शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने एवं गाली-गलौज व मारपीट करने का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की प्रार्थना की थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि शिकायतकर्ता नवीन आर्य एक अपराधिक किस्म का व्यक्ति है, जो पिछले दो महीने पहले ही बनभूलपुरा थाने में आठ वर्ष की बच्ची के अपहरण के मामले में नामजद है।

(Udaipur Kiran) / लता

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