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पार्किंग बनाए जाने पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने नगर निगम हरिद्वार, जिला प्रशासन हरिद्वार, राज्य सरकार की ओर से हरिद्वार में, हरकी पैड़ी व रोडी बेलवाला के समीप पार्किंग बनाए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पार्किंग बनाए जाने पर फिलहाल रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि यहां पर टेंडर होने के साथ साथ निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। जिसकी वजह से इस बार श्रावण मास में कावड़ियों को दिक्कतों सामना करना पड़ा।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी जय प्रकाश बड़ोनी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार हरकी पैड़ी गंगा तट सहित कई अन्य जगहों पर हरि गंगा के किनारे एकमात्र मैदान में नगर निगम की ओर से पार्किंग बनाई जा रही है। याचिका में कहा कि जाम की वजह से हरिद्वार में आयोजित होने वाले समस्त हिन्दू पर्व मनाने वालों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है न कि कोई पिकनिक स्पॉट, इसकी गरिमा बनाई रखी जाए। यहां पार्किंग स्थल बनाने से गंगा, मानव, पर्यावरण सहित कई जलीय जीव प्रभावित हो रहे है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से प्रार्थना की गई कि सरकार इस क्षेत्र में कोई पार्किंग निर्माण का निर्देश न दें। अगर यदि सरकार को हरिद्वार शहर को जाम मुक्त कराना है तो चोपहियों वाहनों के लिए इसके अतरिक्त जहां जगह है वहां इनकी व्यवस्था करें। यह जगह हरिद्वार की आत्मा है।

(Udaipur Kiran) / लता / प्रभात मिश्रा

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