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दिव्यांग को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 6 नवंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने हिंदी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2023 से जुडे मामले में दिव्यांग याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश गिरिजेश व्यास की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने कॉलेज शिक्षा के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए गत वर्ष आवेदन मांगे थे। जिसमें याचिकाकर्ता ने दिव्यांग वर्ग की एलडी कैटेगरी में आवेदन किया। याचिकाकर्ता के पास बहु दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, जिसमें वह शरीर की दो दिव्यांगता से पीड़ित है। याचिकाकर्ता ने आरपीएससी को अभ्यावेदन देकर उसकी दिव्यांगता की श्रेणी एलडी से बदलकर बहु दिव्यांगता करने की गुहार की, लेकिन आयोग ने श्रेणी बदलने से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया कि फिलहाल भर्ती प्रक्रिया चल रही है और साक्षात्कार का परिणाम जारी नहीं हुआ है। जिससे चलते किसी तीसरे पक्ष के हितों का सृजन नहीं हुआ है। केन्द्र सरकार ने 16 अक्टूबर, 2024 को एक अधिसूचना जारी कर दो दिव्यांगता को बहु दिव्यांगता में शामिल माना है, लेकिन आरपीएससी तीन दिव्यांगता को बहु दिव्यांगता में मानता है। ऐसे में आरपीएससी को निर्देश दिए जाए कि वह उसकी एलडी कैटेगरी को बदल कर बहु दिव्यांगता करे और उसे चयन प्रक्रिया में शामिल करे। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं।

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(Udaipur Kiran)

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