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संशोधित परिणाम में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 22 मार्च (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी लेवल द्वितीय शिक्षक भर्ती-2022 के संशोधित परिणाम में अधिक अंक हासिल करने के बाद भी नियुक्ति नहीं देने से जुडे मामले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने मामले में शिक्षा सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने भर्ती में कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर भी अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश कौशल्या जाट व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पहले परिणाम में याचिकाकर्ता का चयन नहीं हुआ था। वहीं बाद में अदालती आदेश की पालना में भर्ती का संशोधित परिणाम जारी किया गया। संशोधित परिणाम में याचिकाकर्ता के अंक बढकर अधिक हो गए। याचिका में कहा गया कि पहले परिणाम के जरिए नियुक्त हुए कई अभ्यर्थियों के अंक याचिकाकर्ता से कम हैं। इसके बावजूद वे नियुक्त होकर काम कर रहे हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता को भी नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करते हुए कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है।

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(Udaipur Kiran)

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