नई दिल्ली, 16 नवंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आआपा) के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेल बॉन्ड को वेरिफाई करने का आदेश दिया है। बेल बॉन्ड के वेरिफाई होने के बाद ही अमानतुल्लाह खान रिहा हो सकेंगे।
सुनवाई के दौरान आज ईडी ने अमानतुल्लाह खान के जमानती का वेरिफिकेशन कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी। ईडी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के बेल बॉन्ड के रूप में जमा की गई फिक्स्ड डिपॉजिट की प्रति को वेरिफाई नहीं किया जा सका है क्योंकि 15 नवंबर को बैंक की छुट्टी थी। उसके बाद कोर्ट ने ईडी को फिक्स्ड डिपॉजिट की प्रति का वेरिफिकेशन कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अमानतुल्लाह खान को रिहा करने के आदेश को चुनौती दी है। ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट 18 नवंबर को सुनवाई करेगा।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को रिहा करने का आदेश जारी करते हुए कहा था कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं लेकिन आरोपित के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अनुमति नहीं ली गई है। ऐसे में ईडी के चार्ज शीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट ने पूरक चार्जशीट की दूसरी आरोपित मरियम सिद्दिकी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा था कि मरियम सिद्दिकी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है।
ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान मुख्य आरोपित हैं। इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं। अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है। छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो मनी लांड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं।
(Udaipur Kiran) /संजयकुमार
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