Haryana

हिसार के जिला शिक्षा अधिकारी सहित पांच अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों की प्रति।

हाईकोर्ट ने शक्तियों का दुरूपयोग करने के मामले

में लेक्चरर की याचिका पर सुनाया फैसला

हिसार, 3 दिसंबर (Udaipur Kiran) । पंजाब एंड हरियाणा उच्च

न्यायालय ने हरियाणा शिक्षा विभाग के पांच अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।

इन पांच अधिकारियों में हिसार, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिला के जिला​ शिक्षा अधिकारी

व विभाग के दो निदेशक शामिल हैं। इन पांचों अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने हिसार

के शिक्षा विभाग के कर्मचारी का सर्विस बेनिफिट रोक रखा था, जिसकी वजह से उसका 11 साल

बाद प्रमोशन हो पाया था।

उच्च न्यायालय में चले मामले के अनुसार याचिकाकर्ता

16 साल से लड़ाई लड़ रहा था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारियों

ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर कर्मचारी को परेशान किया है। इसलिए इन कर्मचारियों

का आगामी आदेशों तक वेतन रोक दिया जाए। उच्च न्यायालय के निर्देशों पर जिनका वेतन रोका

जाना है, उनमें डीएसई निदेशक जितेन्द्र कुमार व डीजीईई निदेशक आरएस ढिल्लो, हिसार के

जिला शिक्षा अधिकारी प्रदीप नरवाल, यमुनानगर के जिला ​शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार

व कुरुक्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी रोहताश वर्मा शामिल हैं।

शिकायतकर्ता लेक्चरर अनिल यादव ने मंगलवार को

बताया कि 2007 में उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। उनका 2005 में एसएस मास्टर से लेक्चरर

की पोस्ट पर प्रमोशन किया जाना था, मगर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जानबूझकर बैनिफिट

रोके रखा। इसका नुकसान यह हुआ कि 2005 की जगह 2016 में उनका प्रमोशन हुआ। उन्होंने

बताया कि उच्च न्यायालय का आदेश सोमवार को साइट पर अपलोड हुआ है।

(Udaipur Kiran) / राजेश्वर

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