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कैनरा बैंक को एफ डी आर राशि मय ब्याज के लौटाने के आदेश

jodhpur

जोधपुर, 24 जनवरी (Udaipur Kiran) । एफडीआर परिपक्व होने के बावजूद पिछले चार सालों से भुगतान नहीं करने के मामले में अदालत ने तुरंत एफडीआर मय ब्याज अदा करने के कैनरा बैंक को आदेश दिया है।

चन्द्रा एजुकेशनल सर्विस द्वारा दो एफ डी आर क्रमश: करीब 10.50 लाख एवं 17.50 लाख रुपए फिटजी लिमिटेड के साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के तहत कैनरा बैंक बोम्बे मोटर्स जोधपुर में करवाई। उक्त दोनों एफ डी आर 11 अप्रेल 2020 को परिपक्व हो गई तथा उक्त फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के तहत एफ डी आर के बेनिफिसियरी चंद्रा एजुकेशन थी। याची द्वारा बार.बार बैंक से भुगतान करने हेतु निवेदन किया गया एवं परिपक्व अवधि के पश्चात एफ डी आर पर ब्याज का उल्लेख फार्म नम्बर- 26 एएस में नहीं हो रहा है, इसका टीडीएस का प्रमाण पत्र बैंक द्वारा नहीं दिया जा रहा है, बैंक के कई चक्कर काटने के बावजूद निराकरण नही होने पर याची द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।

चंद्रा एजुकेशन सर्विस ने अपने अधिवक्ता एमएस राजपुरोहित के जरिये एक याचिका लगाई तथा एफ डी आर मय ब्याज अदा करने एवं परिपक्व तिथि से आज तक का ब्याज पर टैक्स की कटौती का हवाला फार्म नम्बर 26 एएस में दर्शीत कर उसका टीडीएस प्रमाण पत्र दिलाने हेतु का निवेदन किया गया। अधिवक्ता एमएस राजपुरोहित द्वारा फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट पेश किया गया एवं बैंक के साथ हुए ई मेल के जरिये पत्र व्यवहार की प्रतियां व फिटजी का प्रमाण पत्र पेश किया, जिसमें स्पष्ट अंकित था कि एफ डी आर के लाभ का उनके द्वारा कभी कोई क्लेम नहीं किया जाएगा। इस पर न्यायालय ने कैनरा बैंक को करीब 28 लाख रुपए व दिनांक 11 अप्रेल 2020 से आज तक का भुगतान अदा करने का आदेश दिया।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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