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ताहिर हुसैन के नामांकन दाखिल करने का रास्ता साफ, कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश 

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 15 जनवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने एआईएमआईएम उम्मीदवार और 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपित ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने प्रशासन को निर्देश दिया कि वो ताहिर हुसैन के नामांकन के लिए जरूरी समन्वय करें ताकि उसके चुनाव लड़ने के अधिकार का उल्लंघन नहीं हो। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में 17 जनवरी को नामांकन की अंतिम तिथि है। मतदान 5 फरवरी को और मतगणना 8 फरवरी को होगी।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करने हुए कहा था कि ताहिर हुसैन समाज के लिए खतरा है। उन्होंने कहा था कि हुसैन का यह कहना की चुनाव लड़ना उनका मौलिक अधिकार है तो चुनाव लड़ना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसके अलावा वह चाहे तो जेल से भी अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने अपनी इस दलील के समर्थन में अमृतपाल सिंह का उदाहरण दिया।

इससे पहले 13 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको केवल नामांकन भरना है तो आप जेल से भी कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील ने कहा था कि सांसद इंजीनियर रशीद को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी जबकि उनके खिलाफ भी टेरर फंडिंग का मामला चल रहा है। ताहिर हुसैन की ओर से कहा गया था कि उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वे अपनी सभी संपत्तियों का विवरण देने को तैयार हैं। उन्हें अपने लिए एक प्रस्तावक भी खोजना है और दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

अदालत ने 24 दिसंबर 2024 को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। इसी जमानत याचिका में नई याचिका दायर कर ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम की ओर से उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया है।

ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील तारा नरूला ने कहा था कि इस मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है और अभियोजन पक्ष के 114 गवाहों में से अब तक 20 गवाहों का परीक्षण किया गया है। ऐसे में ट्रायल जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा था कि ताहिर हुसैन चार साल नौ महीने से ज्यादा समय से हिरासत में है।

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(Udaipur Kiran) / मुकुंद

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