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मनी लांड्रिंग मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को जेल से रिहा करने का आदेश

पटियाला हाउस (फाइल फोटो)

– टेरर फंडिंग मामले के लंबित होने के कारण जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा अलगाववादी नेता

नई दिल्ली, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग और मनी लांड्रिंग को लेकर जेल में बंद अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को मनी लांड्रिंग मामले में जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। एडिशनल सेशंस जज धीरज मोर ने कहा कि मनी लांड्रिंग मामले में अधिकतम सजा सात साल की है और आरोपित सात साल से ज्यादा हिरासत में गुजार चुका है। ऐसे में उसे रिहा करने का आदेश दिया जाता है। हालांकि कोर्ट के इस आदेश के बावजूद शब्बीर शाह जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि टेरर फंडिंग का मामला अभी लंबित है।

सुनवाई के दौरान शब्बीर शाह की ओर से पेश वकील प्रशांत प्रकाश और कौसर खान ने कहा कि आरोपित के खिलाफ जिन धाराओं के तहत मामला चल रहा है उसमें वो अधिकतम हिरासत की अवधि जेल में गुजार चुका है। कोर्ट ने मामले पर गौर करते हुए पाया कि शब्बीर शाह के खिलाफ मनी लांड्रिंग कानून की धारा 3 और 4 के तहत मामला चल रहा है। इसके तहत अधितकम सात साल की सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने पाया कि शब्बीर शाह को 26 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से अब तक आरोपित सात साल से ज्यादा समय से हिरासत में है। कोर्ट ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए के तहत शब्बीर शाह को इस मामले में रिहा करने का आदेश दिया।

ईडी के मुताबिक पाकिस्तान समेत दूसरे देशों से कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए टेरर फंडिंग को अंजाम दिया गया था। इस अपराध में शब्बीर शाह ने खासी भूमिका निभाई। शब्बीर शाह जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद के भी संपर्क में था। जमात-उद-दावा पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध लगा चुका है। शब्बीर शाह, मोहम्मद शफी शायर के संपर्क में भी था जो जम्मू की जेल से निकलने के बाद अपने परिवार समेत पाकिस्तान भाग गया था।

शब्बीर शाह फिलहाल तिहाड़ जेल में दो मामलों में जेल में बंद है। उसके खिलाफ एक मामला टेरर फंडिंग और दूसरा मनी लांड्रिंग का है। शब्बीर शाह के खिलाफ 2005 के मनी लांड्रिंग के केस में 2007 में केस दर्ज किया गया था। शब्बीर शाह को 26 जुलाई 2017 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल ईडी के मामले में शब्बीर शाह को जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया है।

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(Udaipur Kiran) पाश / पवन कुमार

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