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विधायक बालमुकुंदाचार्य के खिलाफ पेश परिवाद पर साक्ष्य पेश करने के आदेश

कोर्ट

जयपुर, 14 नवंबर (Udaipur Kiran) । न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-14 महानगर द्वितीय ने शिया समुदाय के इमाम बारगाह में जबरन प्रवेश कर अभद्रता करने के मामले में हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य सहित अन्य के खिलाफ पेश परिवाद पर सुनवाई करते हुए परिवादी को 28 नवंबर को अपनी साक्ष्य पेश करने को कहा है। पीठासीन अधिकारी आयुषी गोयल ने यह आदेश रियाज हुसैन के परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए।

परिवाद में अधिवक्ता असलम ने बताया कि गत 21 अक्टूबर को शाम के समय बालमुकुंदाचार्य अपने कुछ लोगों के साथ बास बदनपुरा स्थित शिया समाज की वक्फ संपत्ति इमाम बारगाह में जबरन घुस गए और अभद्रता करने लगे। इस दौरान वहां मौजूद बच्चे और पर्दानशीन महिलाएं भयभीत हो गई। इस पर वहां मौजूद इमाम ने विधायक को जूते खोलने को कहा तो विधायक बालमुकुंदाचार्य ने उन्हें आतंकी सहित अन्य अपशब्द बोले। इसके अलावा विधायक वक्फ बोर्ड की ओर से लगाए वक्फ संपत्ति के बोर्ड पर एतराज किया। परिवाद में कहा गया कि विधायक ने अपने सहयोगी के माध्यम से घटना का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण किया, ताकि समाज में धार्मिक वैमनस्यता बढ़े और परिवादी के धार्मिक स्थल की प्रतिष्ठा खराब हो। इस संबंध में शहर के ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दी गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने परिवादी को साक्ष्य पेश करने को कहा है।

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(Udaipur Kiran)

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