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पूरा बीमा क्लेम नहीं देने पर इंश्योरेंस कंपनी पर 1.15 लाख का हर्जाना, क्लेम राशि भी देने के आदेश

कोर्ट

जयपुर, 29 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने बीमा क्लेम की राशि का पूरा भुगतान नहीं करने पर हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी पर 1.15 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही रोकी गई करीब 5.43 लाख रुपए की राशि भी एक माह में लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश इंदु तिवाडी की ओर से दायर परिवाद पर दिए।

परिवाद में कहा गया कि परिवादी और उसके पति ने विपक्षी बीमा कंपनी से अपनी बीमा पॉलिसियों का नवीनीकरण कराया था। परिवादी के पति की 15 दिसंबर, 2021 को तबीयत खराब होने पर निजी अस्पताल में दिखाया गया। जहां पता चला कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। ऐसे में उनकी किडनी प्रत्यारोपण का निर्णय लिया गया। परिवाद में कहा गया कि 15 दिसंबर से लेकर 8 नवंबर, 2023 उनके पति अस्पताल में भर्ती रहे और आखिर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं परिवादी की ओर से बीमा कंपनी के समक्ष इलाज में खर्च हुए 28.40 लाख रुपए के बिल पुनर्भरण के लिए पेश किए। बीमा कंपनी में इसमें से करीब 23 लाख रुपए का ही पुनर्भरण किया और शेष करीब 5.43 लाख रुपए का पुनर्भरण नहीं किया और ना ही इस राशि को रोकने का कोई कारण बताया। ऐसे में परिवादी की ओर से बीमा पॉलिसी की प्रीमियम राशि के साथ ही रोकी गई बीमा राशि व मानसिक संताप के लिए हर्जाना दिलाया जाए। इसके जवाब में बीमा कंपनी की ओर से कहा गया कि वह बीमा पॉलिसी की शर्तो के तहत समस्त भुगतान कर चुकी है। इसके अलावा शर्तो के तहत इस संबंध में शिकायत की सुनवाई मध्यस्थता के जरिए ही हो सकती है और उपभोक्ता आयोग को सुनवाई का अधिकार नहीं है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने बीमा कंपनी पर हर्जाना लगाते हुए रोकी गई बीमा राशि लौटाने के आदेश दिए हैं।

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(Udaipur Kiran)

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