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गांव सभा की जमीन पर अतिक्रमण की जांच का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट

–हाईकोर्ट ने डीएम, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल सोरांव की भूमिका की जांच का आदेश दिया

–राजस्व अधिकारियों पर जानबूझ कर अतिक्रमण करवाने का आरोप

प्रयागराज, 21 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम सभा की जमीन पर अतिक्रमण करने के मामले में सोरांव तहसील के राजस्व अधिकारियों की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने डीएम प्रयागराज को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में जांच कर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की भूमिका का पता लगाएं और रिपोर्ट एक माह के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करें।

सुनील कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने पारित किया। याची का कहना था कि एसडीएम सोरांव ने 02 मई 2024, 06 जुलाई 2024 और 27 जुलाई 2024 को पारित आदेशों में माधोपुर गांव में ग्राम सभा की जमीन पर किए जा रहे अवैध निर्माण को रोकने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बावजूद तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक आदि ने कोई कार्रवाई नहीं की तथा अवैध निर्माण होने दिया। जिससे कि अतिक्रमण कारियों ने ग्राम सभा की कीमती जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया।

याचिका में इस प्रकरण की जांच करने की मांग की गई तथा गांव सभा की भूमि को हुए नुकसान की वसूली राजस्व अधिकारियों की तनख्वाह से किए जाने की मांग की गई।

कोर्ट ने कहा कि एसडीएम का आदेश देखने से स्पष्ट है कि एसडीएम ने राजस्व अधिकारियों को अतिक्रमण रोकने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। यह भी कहा था कि आवश्यकता होने पर पुलिस की भी सहायता ली जाए। इस आदेश की जानकारी होने के बावजूद राजस्व अधिकारियों ने अतिक्रमण होने दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। स्पष्ट है कि अधिकारियों ने जानबूझकर ऐसा किया।

कोर्ट में जिलाधिकारी प्रयागराज को निर्देश दिया है कि वह तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की भूमिका की जांच कर एक माह में कोर्ट में रिपोर्ट दें।

प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा राजस्व अधिनियम की धारा 67 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट ने कहा की धारा 67 के तहत चल रहा केस रोका नहीं जाएगा तथा उसका कानून के अनुसार निर्णय किया जाए। कोर्ट ने अगले आदेश तक विवादित स्थल पर कोई भी निर्माण नहीं करने का भी आदेश दिया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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