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जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष लंबित 52 मामलों की सुनवाई नये सिरे से नये बेंच से कराने का आदेश

Delhi High Court File Photo

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आवास से मिले नकदी के मामले में जांच का सामना कर रहे जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष लंबित 52 मामलों की सुनवाई नये सिरे से नये बेंच से कराने का आदेश जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के ताजा नोटिफिकेशन में इस संबंधी आदेश जारी किया गया है।

हाई कोर्ट ने कहा है कि पहले जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष लंबित उन मामलों में जिनमें तारीख लगी है और कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है उन मामलों की सुनवाई नये सिरे से की जाएगी।

दिल्ली में अपने आवास से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य नहीं देने का आदेश दिया है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित तीन सदस्यों की कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर 14 मार्च को आग लगने के बाद अग्निशमन विभाग ने कैश बरामद किया था। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश के बाद जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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