
नई दिल्ली, 17 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि 2020 में कोरोना प्रतिबंधों का उल्लंघन करने और जल बोर्ड के दफ्तर पर तोड़फोड़ के मामले में शिकायतकर्ता और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराई जाए। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को करने का आदेश दिया।
राघव चड्ढा ने कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की मानिटरिंग करने की मांग की है। राघव चड्ढा ने दिल्ली पुलिस से 2020 में इस मामले की शिकायत की थी। राघव चड्ढा की शिकायत पर देशबंधु गुप्ता थाने में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया, भाजपा नेता आदेश गुप्ता, रवि तंवर और विकास तंवर को आरोपित बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 147, 148, 149, 427 और प्रिवेंश ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट और पंडेमिक एक्ट की धारा 3 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। तीस हजारी कोर्ट ने 29 अप्रैल को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
सुनवाई के दौरान आज आदेश गुप्ता कोर्ट में फिजिकली पेश हुए, जबकि योगेंद्र चंदोलिया वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए। आज राघव चड्ढा संसद सत्र में व्यस्त होने की वजह से कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। पहले ये मामला तीस हजारी कोर्ट में चल रहा था। जब योगेंद्र चंदोलिया सांसद बने तब इस मामले की सुनवाई तीस हजारी कोर्ट से राऊज एवेन्यू कोर्ट के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गई।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह
