Uttar Pradesh

कट्टा सटा कर दुष्कर्म करने के आरोपित पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

कट्टा सटा कर दुष्कर्म करने के आरोपि पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

जौनपुर,08 नवंबर (Udaipur Kiran) । ए सी जे एम चतुर्थ ध्रुवेश कुमार यादव की अदालत ने शुक्रवार को सिंगरामऊ क्षेत्र में खुटहन निवासी विवाहित से कट्टा सटाकर दुष्कर्म करने के आरोपित पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने थानाध्यक्ष सिगरामऊ को दिया। साथ ही एफआईआर की कॉपी एक सप्ताह में न्यायालय में प्रेषित करने का आदेश दिया है।

खुटहन थाना क्षेत्र निवासी विवाहिता ने सिंगरामऊ निवासी शुभम,मोहित व अनुराग के खिलाफ कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया कि 19 अगस्त 2024 को दुधौड़ा बाजार से पैदल अपने घर आ रही थी कि करीब 8:00 बजे शाम पुलिया के पास पहुंची तो मोटरसाइकिल से तीनों आरोपी पीड़िता के पास पहुंचे और जबरन मुंह बंद कर लिए, शुभम ने वादिनी के कनपटी पर कट्टा सट्टा दिया। वादिनी को उठाकर खेत से नाले की तरफ ले गए और दुष्कर्म करने लगे। शौच के लिए जा रही ऊषा,रेखा व अन्य औरतें वहां पहुंची।घटना देखा, शोर मचाया। भीड़ इकट्ठा होने लगी, तब आरोपी कट्टा लहराते हुए गालियां देते हुए कहे कि कोई कार्रवाई करोगी तो तुम्हारे पति और घर वालों को जान से मार देंगे। वादी ने घटना की सूचना थाना सिंगरामऊ और पुलिस अधीक्षक को दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए थानाध्यक्ष सिंगरामऊ को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

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