
नई दिल्ली, 28 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपित और सांसद इंजीनियर रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए तिहाड़ जेल से मांगी जा रही रकम का आधा जमा करने का आदेश दिया है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये रकम तीन दिनों के अंदर जमा की जाए।
सुनवाई के दौरान इंजीनियर रशीद की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने कहा कि संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से उनकी सुरक्षा के लिए रोजाना 1 लाख 45 हजार की मांग की जा रही है। याचिका में कहा गया था कि उन्होंने क्राउड फंडिंग कर 27 मार्च को संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए किसी तरह तिहाड़ जेल को भुगतान किया लेकिन रोज उनके लिए इस रकम का इंतजाम करना असंभव है।
इंजीनियर रशीद की दलील पर एएसजी आरबी ठाकरे ने कहा कि इंजीनियर रशीद के खिलाफ संगीन आरोप हैं। वे सांसद बनने से पहले विधायक भी रह चुके हैं। चुनावी हलफनामा में इंजीनियर रशीद ने अपनी संपत्ति डेढ़ करोड़ रुपये बताई है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वे इस रकम का भुगतान नहीं कर पाएंगे।
दरअसल, तिहाड़ जेल नंबर 3 के सुपरिटेंडेंट ने इंजीनियर रशीद को बताया कि संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए उनकी सुरक्षा में जाने के लिए एस्कॉर्ट दल पर एक लाख 45 हजार रुपये का रोजाना खर्च आएगा। इस एस्कॉर्ट में एक एसीपी, एक इंस्पेक्टर, एक सब-इंस्पेक्टर, दो असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर और सात हेड कांस्टेबल शामिल होंगे। इस खर्चे में जेल वाहन और एस्कॉर्ट वाहन का खर्चा भी शामिल है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 मार्च को इंजीनियर रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। राशिद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में बारामूला लोकसभा क्षेत्र से जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की थी। राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था।
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(Udaipur Kiran) / पवन कुमार
