
जयपुर, 10 अप्रैल (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा विभाग को कहा है कि वह नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में याचिकाकर्ताओं के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच कर उन्हें समस्त परिलाभ सहित नियुक्ति दे। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश धीरज शर्मा सहित करीब दो दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में आवेदन किया था। उनके पास विभाग की ओर से जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी है। वहीं विभाग की ओर से जारी अंतरिम चयन सूची में याचिकाकर्ताओं को शामिल किया गया, लेकिन बाद में अंतिम मेरिट लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया। जब याचिकाकर्ताओं ने उच्चाधिकारियों से संपर्क किया तो उन्हें मौखिक रूप से बताया गया कि वे प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नियुक्त हुए थे और उन्हें वेतन का भुगतान नकद रूप में हुआ था। ऐसे में उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र का लाभ नहीं मिलेगा। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच कर उन्हें नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।
—————
(Udaipur Kiran)
