
जयपुर, 24 मई (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के गत 27 मार्च के उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसके तहत राजस्व ग्राम तोडिया का बास को बानसूर नगर पालिका की सीमा से बाहर किया गया था। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, डीएलबी निदेशक, पंचायती राज सचिव, कोटपूतली-बहरोड़ कलेक्टर और नगर पालिका बानसूर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनिल उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश स्थानीय निवासी बंसी राम व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता तन्मय ढंड ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 24 मार्च, 2021 को एक अधिसूचना जारी कर तोडिया का बास गांव को बानसूर नगर पालिका में शामिल किया था। वहीं अब गत 27 मार्च को बिना कारण इस गांव को नगर पालिका की सीमा से बाहर कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि किसी भी ग्राम को एक बार नगर पालिका की सीमा में शामिल करने के बाद उसे नगर पालिका की सीमा से अलग करने की शक्ति नगर पालिका अधिनियम सहित अन्य किसी कानून में नहीं है। ऐसे में तोडिया का बास को बानसूर नगर पालिका से बाहर करने वाला राज्य सरकार का आदेश मनमाना और अवैध है। ऐसे में इस आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाकर उसे अवैध घोषित किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गांव को नगर पालिका से बाहर करने के आदेश को स्थगित करते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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(Udaipur Kiran)
