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सात वकीलों के जिला न्यायालय में प्रवेश पर रोक का आदेश स्थगित

–अदालत में वादकारियों से मारपीट का मामला

प्रयागराज, 05 नवम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जिला न्यायालय के एक अदालत कक्ष में वादकारियों से मारपीट के मामले में अधिवक्ता सैयद आफताब अहमद, महताब अहमद, आदर्श शुक्ल, विकास सिंह, ऋषभ सिंह, सत्यवान सिंह और आदर्श उर्फ अन्शु के जिला न्यायालय परिसर में प्रवेश पर रोक के आदेश को स्थगित कर दिया है। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई के लिए 19 नवम्बर की तारीख लगाई है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति डॉ गौतम चौधरी की खंडपीठ ने दिया है।

कोर्ट में पूर्व के आदेशों के अनुपालन में सम्बंधित न्यायाधीश ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसमें कहा गया है कि वह समिति की रिपोर्ट के आधार पर केवल दो व्यक्तियों रणविजय सिंह और मोहम्मद आसिफ जो वर्तमान कार्यवाही में अवमानना के आरोपी हैं, उनको उनके नाम से पहचान सकते हैं।

कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर मेहरोत्रा ने तर्क दिया है कि जिला जज की रिपोर्ट में अन्य 10 वकीलों को भी शामिल करने के कारण हैं, जिनमें से दो संबंधित न्यायाधीश द्वारा पहचाने गए हैं। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने संबंधित न्यायाधीश की टिप्पणियों पर विचार करते हुए सैयद आफताब अहमद, महताब अहमद, आदर्श शुक्ल, विकास सिंह, ऋषभ सिंह, सत्यवान सिंह और आदर्श उर्फ अन्शु को इलाहाबाद जिला न्यायालय में प्रवेश से रोकने का पूर्व निर्देश स्थगित कर दिया।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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