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कोर्ट में पासपोर्ट जमा होने के बावजूद अमेरिका भागने वाले को गिरफ्तार करने का आदेश 

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 30 जनवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने एक अनोखे केस में कोर्ट की अवमानना का सामना कर रहे व्यक्ति का पासपोर्ट कोर्ट में होने के बावजूद अमेरिका भागने के मामले की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। जस्टिस सुधांशु धुलिया कि अध्यक्षता वाली बेंच ने एएसजी केएम नटराज को इस मामले में कोर्ट की मदद करने को कहा कि आखिरकार बिना पासपोर्ट के आरोपी को देश छोड़ने की अनुमति कैसे मिली।

कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि वो आरोपी को हिरासत में लेने के लिए हरसंभव प्रयास करे। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से पेश वकील विकास सिंह ने कहा कि आरोपी विदेश भाग चुका है। आरोपी अपनी अलग हो चुकी पत्नी से बच्चे की कस्टडी की कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। कोर्ट से अपने आदेश में साफ किया कि आरोपी की संपत्ति को लेकर किसी भी तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही किया जा सकता है।

आरोपी की पत्नी ने अवमानना याचिका दायर की थी। आरोपी की शादी 8 फरवरी, 2006 को हुई थी। शादी के बाद दोनों अमेरिका चले गए थे। संबंधों में खटास आने के बाद आरोपी ने अमेरिका के मिशिगन की एक अदालत के जरिये 12 सितंबर, 2017 को तलाक ले लिया। हालांकि, आरोपी की पत्नी ने उसके खिलाफ भारत में कई केस दर्ज कराए। सुप्रीम कोर्ट में 21 अक्टूबर 2019 को दोनों के बीच समझौता हुआ कि आरोपी अपने बच्चे की कस्टडी अपनी अलग हो चुकी पत्नी को सौंपेगा, लेकिन आरोपी ने बच्चे की कस्टडी अलग हो चुकी पत्नी को नहीं सौंपी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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