
जयपुर, 24 मार्च (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की एक निजी स्कूल को सांगानेर तहसील के दांतली में पांच हजार वर्ग गज जमीन आवंटन के मामले में कब्जे और निर्माण पर यथा-स्थिति के आदेश दिए हैं। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश मैसर्स टेक्नोक्रेट एंड मैनेजर्स प्रा.लि. की याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता सुनील समदडिया ने बताया कि याचिकाकर्ता की योजना में सुविधा क्षेत्र के तौर पर स्कूल के लिए जमीन आरक्षित रखी गई थी। ऐसे में इस जमीन पर आवंटन का पहला हक याचिकाकर्ता का था। इसके बावजूद जेडीए ने बिना नीलामी इस जमीन को जयश्री पेडिवाल स्कूल को आवंटित कर दी। स्कूल प्रशासन यहां निर्माण करा रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भूमि के कब्जे और निर्माण पर यथा-स्थिति के आदेश दिए हैं।
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(Udaipur Kiran)
