प्रयागराज, 26 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाल कल्याण समिति प्रयागराज के चेयरमैन पद पर याची डॉ. अखिलेश कुमार मिश्र की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश 1 नवम्बर 22 को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा नियुक्ति निरस्त करने में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और निराधार, मनमाने व दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से आदेश जारी किया गया था।
यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सर्राफ तथा न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने डाॅ. अखिलेश कुमार मिश्र की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची का कहना था कि 22 सितम्बर 22 की एक जांच रिपोर्ट के आधार पर उसकी नियुक्ति निरस्त की गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। एक अखबार की खबर पर कार्रवाई की गई थी। याची का कहना था कि अब 27 जुलाई 24 को उसका टर्म समाप्त हो रहा है। इसलिए स्थगनादेश स्थाई किया जाय। क्योंकि रिपोर्ट एक पक्षीय थी। उसकी प्रति याची को नहीं दी गई। नियमों का पालन नहीं किया गया। बिना उसे सुने आदेश पारित किया गया है। इसका कोई कानूनी आधार नहीं है।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / दिलीप शुक्ला