हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ फैसला
चंडीगढ़, 23 जनवरी (Udaipur Kiran) । हरियाणा सरकार ने दोहरा पेंशन लाभ लेने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए उनकी एक साल की वसूली राशि को माफ कर दिया है। गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रदेश में एमआईटीसी, कान्फैड, हरियाणा मिनरल लिमिटेड, हथकर्घा निर्यात निगम के अलावा कुछ मर्ज किए गए विभागों के कर्मचारियों के एक विवाद को आज समाप्त कर दिया गया है।
इन कर्मचारियों के पास पहले पेंशन की सुविधा नहीं थी। जिसके चलते साठ साल की उम्र पूरी होने के बाद इन कर्मचारियों की बुढ़ापा पेंशन लागू हो गई। इस बीच सरकार ने इन कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए छह हजार से 20 हजार रुपये तक मासिक मानदेय प्रदान कर दिया।
प्रदेश में एक ही पेंशन की नियम है, लेकिन यहां करीब 361 कर्मचारी ऐसे थे जो दोनों तरफ से लाभ लेते रहे। ऐसे पूर्व कर्मचारियों को राहत प्रदान करते हुए उनकी एक साल की दोहरी पेंशन राशि की वसूली पर रोक लगा दी गई है। एक साल के अतिरिक्त समय की दोहरी पेंशन को उनके मासिक मानदेय से किश्त के रूप में वसूला जाएगा। यही नहीं इन कर्मचारियों से किसी तरह का ब्याज भी नहीं लिया जाएगा।
निर्णय के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2020 से पहले की अवधि के लिए भुगतान की गई कुल मूल राशि, कॉनफेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (एचएमएल) और हैंडलूम एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के पूर्व कर्मचारियों से बिना ब्याज के वसूल की जाएगी। वसूली एक वर्ष तक सीमित होगी, विशेष रूप से अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक। इसके अतिरिक्त, 1 अक्टूबर, 2020 के बाद भुगतान की गई कुल मूल राशि भी उसी तर्ज पर बिना ब्याज के वसूल की जाएगी। कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड और हरियाणा हैंडलूम एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के पूर्व कर्मचारियों से वसूली के लिए लंबित कुल मूल राशि एक करोड़ 46 लाख 89 हजार 690 रुपये, जो 1 अक्टूबर, 2019 से पहले की अवधि से संबंधित है, माफ कर दी जाएगी।
—————
(Udaipur Kiran) शर्मा
