रांची, 08 अक्टूबर( हि.स.)। पोक्सो विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म का प्रयास करने से जुड़े मामले में आरोपित अमित तिर्की को एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपित को सुनवाई के दौरान सिर्फ घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में दोषी पाया है। आरोपित नगड़ी के नयासराई काना टोली निवासी है। घटना को लेकर डोरंडा थाना में 11 नवंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
14 नवंबर 2022 को आरोपित को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था।
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि पीड़िता घर में अकेली थी। उसी समय घर में घुस कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही थी। पीड़िता ने सेफ्टी पिन आरोपित को चुभा दी। इससे वह चिल्लाते हुए भाग गया था। लेकिन घटना के दौरान पीड़िता पूर्व के आरोप से पलट गई। सिर्फ मारपीट को सही बताया। मामले में पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे