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तमंचा रखने के दोषी को एक वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 6 मई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को आयुध अधिनियम के एक दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड न अदा करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना दक्षिण पुलिस ने 6 जून 2010 को माल गोदाम रोड से बंटू पुत्र राम खिलाड़ी निवासी जफराबाद मक्खनपुर व टिंकू को तमंचा व रंजीत व अनिल को एक-एक छुरी सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद उनके खिलाफ 25 आयुध अधिनियम के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश डीएए कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने की। बंटू ने न्यायालय में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने उसे दोषी माना। उसे एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 500 रुपये अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे पांच दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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