
अशोकनगर, 11 मार्च (Udaipur Kiran) । पत्नी के साथ मारपीट करने के एक तीन साल पुराने मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपित पति को एक वर्ष सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट पूनम कटारिया की अदालत ने मारपीट कर फ्रेक्चर कारित करने वाले आरोपी सुरश पुत्र भबूत सिंह अहिरवार, निवासी ग्राम हिनौतिया गिर्द को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
एडीपीओ एवं सहायक मीडिया सेल प्रभारी यशपाल सिंह यादव ने मंगलवार को जानकारी में बताया कि फरियादिया की शादी 24 दिसम्बर 2015 को सुरेश से हिन्दू रीति रिवाज से दोनों परिवार के आपसी सहमति से हुई थी। शादी के बाद वह उसके पति के साथ गुना में श्रीराम कालोनी में किराये से रह रही थी। शादी के कुछ दिन बाद उसका पति उसे मायके से पैसे लाने के लिये प्रताडि़त करने लगा तथा कहता था कि तुम्हारे पिता ने शादी में कुछ नहीं दिया है, मायके से दो पहिया की गाड़ी लेकर आओ। इसी बात पर से उसका पति सुरेश कई बार उसकी थप्पड़ों से मारपीट भी करता रहा। 20 अक्टूबर 2021 की सुबह उसके मोबाइल चलाने के उपर से आरोपी ने उसकी डण्डे से मारपीट की जिससे उसके शरीर में चोंटे आयी तथा दाहिने हाथ में फ्रेक्चर हो गया था। फरियादीया की उक्त रिपोर्ट पर से महिला थाना अशोकनगर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये उसके विरूद्ध दोष सिद्धी का निर्णय पारित किया गया।
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(Udaipur Kiran) / देवेन्द्र ताम्रकार
