HEADLINES

आर्म्स एक्ट के दोषी को एक वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 8 मई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने गुरुवार को आर्म्स एक्ट के एक दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पाण्डेय ने आयुध अधिनियम के दोषी नासिर उर्फ लल्ला उर्फ इमरान पुत्र जहीर उर्फ हनीफ को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने उसे वर्ष 2014 में पकड़ा था। विवेचना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने की। कोर्ट ने खुले न्यायालय में उसे एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

Most Popular

To Top