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चोरी में एक दोषी को पांच साल की सजा

नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा, 60 हजार रुपये का जुर्माना

मुरादाबाद, 21 अप्रैल (Udaipur Kiran) । अपर जिला जज सप्तम शैलेंद्र वर्मा की अदालत ने 5 साल पहले मोबाइल व बाइक चोरी के एक मामले में दोषी को सोमवार पांच साल कैद की सजा सुनाई है। काेर्ट ने दाे हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

डिलारी थाने में एसआई संजय कुमार ने वर्ष 2020 में सहसपुर निवासी बाबू उर्फ बबुआ के खिलाफ चाेरी का केस दर्ज कराया था। नूरपुर कमालपुर रोड पर चेकिंग के दौरान बाबू के कब्जे से चोरी की बाइक और मोबाइल बरामद की गई थी। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे

सप्तम की अदालत में सरकार की ओर से जिला अर्द्ध शासकीय अधिवक्ता नीलम वर्मा ने पक्ष रखा। अदालत ने पत्रावाली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर बाबू उर्फ बबुआ को दोषी पाए जाने पर पांच साल की सजा सुनाई और 2000 जुर्माना लगाया।

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(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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