नई दिल्ली, 09 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने 2005 में झारखंड में कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्टर और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज कुमार जायसवाल और पूर्व डायरेक्टर रमेश कुमार जायसवाल को दोषी ठहराया है।
सीबीआई के मुताबिक अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर ने लोक सेवकों के साथ साजिश रचकर कोयला ब्लॉक का आवंटन हासिल किया। कंपनी पर अपने वित्तीय स्थिति को गलत ढंग से प्रस्तुत करने का आरोप है। सीबीआई के मुताबिक अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर ने भूमि अधिग्रहण, मशीनरी की खरीद और प्लांट चलाने के लिए वित्तीय सहयोग संबंधी फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया। कंपनी ने कोयला ब्लॉक का आवंटन हासिल करने के लिए हजारीबाग में भूमि खरीदने का फर्जी दस्तावेज पेश किया था। फर्जी दस्तावेज के जरिये कंपनी ने स्टील मंत्रालय से अपने पक्ष में सिफारिश हासिल की, जिसके बाद उसे कोयला ब्लॉक का आवंटन हासिल हुआ।
कोर्ट ने पाया कि फर्जी तरीके से कोयला ब्लॉक का आवंटन हासिल करने से सार्वजनिक धन का नुकसान हुआ। इस मामले में सीबीआई ने 2016 में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने 2020 में चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने चार्जशीट में कंपनी और दोनों आरोपितों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया था। इस मामले में 34 गवाहों और 74 दस्तावेजों के परीक्षण किए गए थे।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह