Uttrakhand

छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले को डेढ़ वर्ष की कठोर कैद

अदालत का आदेश

हरिद्वार, 22 मई (Udaipur Kiran) । एक नाबालिग छात्रा से स्कूल आते जाते छेड़छाड़ करने के मामले में अपर जिला जज/एफटीएस कोर्ट न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपित युवक को डेढ़ साल के कठोर कारावास व 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र चौहान ने बताया कि वर्ष 2021 मे बहादराबाद क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत की गई थी।जिसपर पीड़ित छात्रा काफी दिनों से तनाव में चल रही थी। आरोपी युवक पर पीड़ित छात्रा की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप भी लगाया गया था। पीड़ित छात्रा ने परिजनों को बताया था कि युवक उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था, मना करने पर आरोपी युवक ने उसकी अश्लील वीडियो वायरल कर दी थी।शिकायतकर्ता पिता ने आरोपित आयुष उर्फ अनुराग पुत्र वीरेंद्र चौहान निवासी मौहल्ला चौहानान ज्वालापुर के खिलाफ अश्लील हरकतें व पॉक्सो अधिनियम में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आयुष उर्फ अनुराग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।सरकारी पक्ष ने अभियोजन साक्ष्य में सात गवाह पेश किए।

एफटीएस कोर्ट ने आरोपित को पीड़ित छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में डेढ़ वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले को डेढ़ वर्ष की कठोर कैद

अदालत का आदेश

हरिद्वार, 22 मई (Udaipur Kiran) । एक नाबालिग छात्रा से स्कूल आते जाते छेड़छाड़ करने के मामले में अपर जिला जज/एफटीएस कोर्ट न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपित युवक को डेढ़ साल के कठोर कारावास व 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र चौहान ने बताया कि वर्ष 2021 मे बहादराबाद क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत की गई थी।जिसपर पीड़ित छात्रा काफी दिनों से तनाव में चल रही थी। आरोपी युवक पर पीड़ित छात्रा की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप भी लगाया गया था। पीड़ित छात्रा ने परिजनों को बताया था कि युवक उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था, मना करने पर आरोपी युवक ने उसकी अश्लील वीडियो वायरल कर दी थी।शिकायतकर्ता पिता ने आरोपित आयुष उर्फ अनुराग पुत्र वीरेंद्र चौहान निवासी मौहल्ला चौहानान ज्वालापुर के खिलाफ अश्लील हरकतें व पॉक्सो अधिनियम में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आयुष उर्फ अनुराग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।सरकारी पक्ष ने अभियोजन साक्ष्य में सात गवाह पेश किए।

एफटीएस कोर्ट ने आरोपित को पीड़ित छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में डेढ़ वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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