नैनीताल, 10 जनवरी (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर पंजीकृत की गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए खनन पर रोक जारी रखी है और 160 खनन पट्टे धारकों को नोटिस जारी करते हुए उनसे जबाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट के निर्देश पर अवैध खनन में लगी 124 पोकलैंड व जेसीबी मशीनें सीज कर दी गई हैं।
याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र व वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई।
शुक्रवार को कोर्ट कमिश्नर ने क्षेत्र के ग्रामीणों के कुछ दस्तावेज व शिकायती पत्र भी कोर्ट में दाखिल किए गए। जिसमें ग्रामीणों ने दावा किया है कि उन्होंने खनन पट्टेधारकों को खड़िया खनन की एन.ओ.सी. नहीं दी थी । फर्जी तरीके से उनकी एन. ओ.सी. बना ली गई । इस मामले में हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिला व पुलिस प्रशासन के साथ ही खनन व उद्योग विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है ।
सुनवाई के दौरान वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए पुलिस अधीक्षक बागेश्वर ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर अवैध खनन में लगी 124 पोकलैंड व जेसीबी मशीनें सीज कर दी गई हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 14 फरवरी को होगी ।
(Udaipur Kiran) / लता