नई दिल्ली, 7 जनवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार काे सुल्तानपुर सीट से सपा सांसद राम भुआल निषाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की याचिका पर चुनाव आयोग और सांसद निषाद को नोटिस जारी किया है। मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि राम भुआल निषाद ने नामांकन के वक्त दाखिल हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज सभी 12 मुकदमों की जानकारी नहीं दी है।
इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को चुनाव याचिका दाखिल करने की 45 दिन की समयसीमा के बाद दाखिल होने के चलते खारिज कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी की एक और मांग पर सुनवाई पर इनकार कर दिया। मेनका गांधी ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 81 को भी चुनौती दी है, जिसमें चुनाव याचिका दाखिल करने की 45 दिन समय सीमा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाना हमारा काम नहीं है। इसमें हम दखल नहीं देंगे। कोर्ट के रूख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने अपनी यह मांग वापस ले ली।
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(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम