रायपुर, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । उप-निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. गौरव सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र में किसी संपत्ति का विरूपण न हो।
कलेक्टर ने मुख्य मार्गों, सार्वजनिक स्थलों, शासकीय कार्यालयों से लेकर विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक भवनों, स्वीमिंग पुल, लाइब्रेरी जैसी शासकीय परिसरों से भी सभी प्रकार की संपत्ति विरूपित करने वाले साधनों को समय-सीमा में हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। यडाॅ. सिंह ने संपत्ति विरूपित करने वाले लोगों के विरूद्ध तत्काल निर्धारित समय-सीमा में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने व विरूपण हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया भी कि यदि आपके अधीनस्थ कोई संपत्ति विरूपित पाई जाती है और आपके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारी विरूद्ध भी कार्यवाही की जा सकेगी।
(Udaipur Kiran) / गायत्री प्रसाद धीवर