Chhattisgarh

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने अब 16 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन

खेत में तैयार हो रही धान फसल।

धमतरी, 3 अगस्त (Udaipur Kiran) । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ मौसम में फसल बीमा कराने के लिये किसान अब 16 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते है।

उप संचालक कृषि मोनेश साहू ने बताया कि, शासन द्वारा किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गयी है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् जिले के किसान अधिसूचित मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, रागी, एवं मक्का का बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक किसान, बटाईदार व वन पट्टाधारी किसान ले सकते है।

उप संचालक मोनेश साहू ने बताया कि खरीफ मौसम के लिए बीमा राशि निर्धारित किया गया है। इसके तहत कुल बीमित राशि का दो प्रतिशत किसानों द्वारा प्रीमियम के रूप में देय होगा। धान सिंचित हेतु प्रीमियम राशि 1200 रुपये प्रति हेक्टे, धान असिंचित हेतु प्रीमियम राशि 900 रुपये प्रति हेक्टे., मक्का हेतु प्रीमियम राशि 840 रुपये प्रति हेक्टे एवं उड़द के लिए प्रीमियम राशि 460 रुपये प्रति हेक्टे. निर्धारित किया गया है। किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी या सेवा सहकारी समिति से संपर्क कर सकते है। अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 तथा फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ अपने नजदीकी सीएससी सेंटर अथवा संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते हैं। जिले में प्रतिकूल मौसमी परिस्थिति को देखते हुए किसानो से अपील की गई है कि फसल बीमा के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 16 अगस्त के पूर्व अपने फसलों का बीमा अवश्य कराएं। इसके लिए समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी, लोक सेवा केन्द्र, कृषि विभाग के मैदानी अमलों से संपर्क किया जा सकता है।

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा / गायत्री प्रसाद धीवर

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