चंडीगढ़, 19 नवंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा की पंद्रहवीं विधानसभा के पहले दिन उठे ‘एक्टिंग या प्रोटेम स्पीकर’ के मामले में विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने सत्र के अंतिम दिन रूलिंग दी है। मंगलवार को दी गई इस रूलिंग के अनुसार अब हरियाणा विधानसभा में ‘एक्टिंग स्पीकर’ के स्थान पर ‘प्रोटेम स्पीकर’ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार के सचिव को आदेश दिए जाएंगे। इसमें भविष्य में राज्यपाल के साथ पत्राचार में ‘एक्टिंग स्पीकर’ के स्थान पर ‘प्रोटेम स्पीकर’ शब्द का प्रयोग करने के निर्देश किए जाए। मंगलवार को सदन में विस अध्यक्ष ने कहा कि संविधान के प्रावधान तथा सुस्थापित संसदीय प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए उनका विचार है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए, संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड (1) व अनुच्छेद 188 के उपबंध के अधीन, राज्यपाल के नियुक्त, विधानसभा के सदस्य ‘स्पीकर प्रोटेम’ शब्द प्रयोग किया जाना उचित है।
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(Udaipur Kiran) शर्मा