मेरठ, 31 जुलाई (Udaipur Kiran) । कोतवाली थाना क्षेत्र के गुदड़ी बाजार में 16 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को फैसले की तारीख आगे बढ़ा दी। अब एक अगस्त को अदालत अपना निर्णय सुनाएगी। इसके लिए कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे।
23 मई 2008 को मेरठ कॉलेज के छात्र सुनील ढाका (27) निवासी जागृति विहार, पुनीत गिरि (22) निवासी परीक्षितगढ़ रोड और सुधीर उज्ज्वल (23) निवासी गांव सिरसली बागपत के शव बागपत के बालैनी में हिंडन नदी किनारे कार में मिले थे। तीनों को गोलियां मारने के बाद गला काटकर मारा गया था। साथ ही बुरी तरह से पिटाई करने के बाद आंखें भी फोड़ी गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि 22 मई की रात तीनों का गुदड़ी बाजार में मीट कारोबारी हाजी इजलाल कुरैशी के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद इजलाल ने अपने भाइयों के साथ मिलकर तीनों को पकड़ लिया। पहले पाइपों से बुरी तरह पिटाई की। इसके बाद तीनों को गोलियां मारी। फिर सबके गले काट दिए। आंखें तक नोंच ली गईं। इसके बाद शवों को पानी से धोकर कार की डिग्गी में रखकर गाड़ी बागपत में हिंडन नदी किनारे ले जाकर छोड़ दी।
इस घटना का खुलासा होने के बाद मेरठ में हजारों युवाओं ने गैर-राजनीतिक संगठन बनाकर 25 मई को मेरठ बंद का एलान कर दिया था। पूरा मेरठ बंद हुआ था। तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर और सीओ की भूमिका पर सवाल उठने के बाद जांच सदर बाजार थाने के इंस्पेक्टर डीके बालियान को दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में हाजी इजलाल, उसके भाई अफजाल व परवेज समेत दस आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। 14 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल हुई है। इनमें हाजी इजलाल कुरैशी, परवेज और अफजाल पुत्रगण स्वर्गीय इकबाल, मेहराज पुत्र मेहताब, इसरार पुत्र रशीद, कल्लू उर्फ कलुआ पुत्र हाजी अमानत, इजहार, मुन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहूजा पुत्र विजय, वसीम पुत्र नसरुद्दीन, रिजवान पुत्र स्वर्गीय उस्मान और बदरुद्दीन पुत्र इलाहीबख्श, शम्मी और माजिद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करते हुए हत्याकांड को साबित करने के लिए कुल 37 गवाहों के नाम दिए। युवती को इस मामले में इजलाल को घटना के लिए उकसाने का आरोपित बनाया गया। इस समय हाजी इजलाल हाईकोर्ट से जमानत मिलने के कारण जेल से बाहर है।
गुदड़ी बाजार में हुए तिहरे हत्याकांड में मंगलवार को हाईकोर्ट ने अदालत ने ट्रांसफर प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया था। इसके बाद बुधवार को निचली अदालत द्वारा इस मामले में फैसला सुनाए जाने का रास्ता साफ हो गया। बुधवार को अदालत ने फैसले को कल तक के लिए टाल दिया है। पुलिस प्रशासन की ओर से कांवड़ यात्रा का हवाला देकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए फैसले को एक दिन टालने का आग्रह किया था। जिस पर अदालत ने फैसले के लिए एक अगस्त की तारीख तय कर दी है।
(Udaipur Kiran) / डॉ.कुलदीप त्यागी / Siyaram Pandey