मुरादाबाद, 11 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में भूमि और मकान की रजिस्ट्री के संशयों के निवारण के लिए कार्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें वक्ताओं ने कहा कि जमीन की रजिस्ट्री करने से पहले अब विक्रेता को अपनी जमीन के भू उपयोग के बारे में बताना होगा। साथ ही जमीन ग्रीन बेल्ट क्षेत्र की तो नहीं है, यह भी जानकारी देनी होगी।
कार्यशाला में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष शैलेष कुमार ने कहा कि भूमि को यदि किसी विभाग ने बंधक बनाया है तो उसका उल्लेख भी करना होगा, जिससे खरीदार को अदालतों के चक्कर न लगाने पड़ें। रजिस्ट्री अधिकारी भी नई शर्तों को याद रखें। उन्होंने अदालत के एक आदेश का जिक्र करते हुए बताया कि सम्पत्तियों की रजिस्ट्री में विक्रेता उल्लेख करेगा कि जमीन पार्क, ग्रीन बेल्ट या महायोजना मार्ग में तो नहीं है। एमडीए वीसी ने बताया कि मास्टर प्लान 2031 स्वीकृत होने के बाद जमीन को बेचते समय अब नई शर्तों को मानना होगा। रजिस्ट्री अधिकारी भी इस पर नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि महायोजना में पार्क, खुले स्थल पर हरित पट्टिकाएं, क्रीड़ा स्थल, महायोजना मार्ग के प्रस्तावित भू उपयोग का विवरण, गाटा संख्यावार, रजिस्ट्री कार्यालय को बताना होगा।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल