हरिद्वार, 18 दिसंबर (Udaipur Kiran) । जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ज्वालापुर स्थित कस्सावान नाले में मांस कारोबारियों द्वारा गंदगी बहाए जाने पर कम से कम 5 हजार रुपए का चालान किया जाए। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में 56 वी गंगा संरक्षण समिति की बैठक में यह निर्देश दिया। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने कहा कि अस्थि विसर्जन अन्य घाटों पर न होकर सिर्फ चिन्हित घाट पर पर ही हो।
जिलाधिकारी ने कहा कि कस्सावान नाले में मांस कारोबारियों को गंदगी डालने को लेकर चालान राशि कम से कम पांच हजार की जाए। घाटों और पुलो से गंगा में गंदगी फेंकने एवं अतिक्रमण को लेकर जिलाधिकारी ने सूचनार्थ घाटों ओर पुलो पर 10 दिनों के अंदर साइन बोर्ड लगाने की बात करते हुए कहा कि सार्वजनिक जगहों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि 2021 के कुंभ मेले के दौरान आये फाइबर के कलश वर्तमान में विभिन्न घाटों में बदहाल स्थिति में है उनको तत्काल हटवाया जाए। उन्होंने खड़खड़ी की सूखी नदी में रेलिंग ओर साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए और कहा कि नगर निगम नालों की सफाई हर तीन महीने में करवाए। उन्होंने सभी विभागों से कहा कि गंगा में किसी प्रकार की गंदगी न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए।
बैठक में गंगा सुरक्षा समिति के सदस्य शिखर पालीवाल, मनोज निशांत, जिला वनाधिकारीे वैभव सिंह ,उप जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, परियोजना निदेशक के एन तिवारी, उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह, सीओ सिटी जूही मनराल, प्रोजेक्ट मैनेजर मीनाक्षी मित्तल आदि उपस्थित थे।
(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला