
भोपाल, 30 मई (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश में अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले अब 10 जून तक हो सकेंगे। मंत्रियों की मांग पर सरकार ने तबादला अवधि को 10 दिन बढ़ा दिया है। इसमें प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले किए जा सकेंगे, लेकिन संवर्गवार जो संख्या निर्धारित की गई है उसका पालन करना होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति द्वारा एक मई से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिये स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया था। राज्य शासन ने स्थानांतरण पर प्रतिबंध से शिथिलता अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्थानांतरण पर प्रतिबंध से शिथिलता अवधि को बढ़ाकर 10 जून 2025 किया गया है।
दरअसल, पिछली कैबिनेट बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह सहित अन्य मंत्रियों ने तबादला अवधि बढ़ाए जाने की बात रखी थी। मंत्रियों का कहना था कि जिलों से अभी प्रस्ताव ही नहीं आए हैं, ऐसे में तबादला आदेश जारी नहीं हो सके हैं। मुख्यमंत्री ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अवधि बढ़ाई जाने पर सहमति जताई थी। अब राज्य शासन ने स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि को शिथिल करते हुए अब 10 जून अंतिम तिथि निर्धारित कर दी है, साथ ही सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित अवधि में प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर किए जाने वाले तबादलों को अंतिम रूप दे दिया जाए।
(Udaipur Kiran) तोमर
