Uttrakhand

अब सरकारी कार्मिकों को मिलेगा 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता 

 (Udaipur Kiran) ।

देहरादून, 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग ने सरकारी सेवकों जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है को एक जनवरी 2025 से 53 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता स्वीकार किया है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय के अनुसार राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को यह लाभ दिया है। इन लोगों को सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है को महंगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत प्रतिमाह को बढ़ाकर 53 प्रतिशत प्रतिमाह किए जाने का राज्यपाल ने अनुमोदन किया है।

वित्त विभाग ने कहा है कि यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संदर्भ में पृथक आदेश निर्गत हो सकते हैं। कार्मिकों को एक जुलाई 2024 से 21 सितम्बर तक के पुनरीक्षित महंगाई भत्ते का अवशेष नकद दिया जाएगा तथा एक अक्टूबर से वेतन के साथ भुगतान किया जाएगा।

वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना के खाते में जमा की जाएगी तथा शेष राशि नकद दी जाएगी।

(Udaipur Kiran) / राम प्रताप मिश्र

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