तीन दिन के अंदर मिल जाएंगे पानी और सीवर के डुप्लीकेट बिल
चंडीगढ़, 31 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा के शहरी व ग्रामीण लोगों को अब आवेदन के सात दिन के अंदर पेयजल और सीवर कनेक्शन दे दिया जाएगा।इसके साथ ही अब जरूरत पड़ने पर तीन दिन में पानी और सीवर के डुप्लीकेट बिल मिल सकेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की चार सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल करते हुए समयबद्ध सेवाओं के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है।
मुख्य सचिव डा. विवेक जोशी ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पानी के रिसाव या पाइप से अतिरिक्त पानी बहने और सीवरेज में रुकावट या मैन होल ओवरफ्लो होने की समस्या से सात दिन में निजात मिलेगी। पंपिंग मशीनरी, इलैक्ट्रिक वायरिंग, वितरण प्रणाली आदि में खराबी के कारण प्रभावित जल आपूर्ति की बहाली तीन दिन में कर दी जाएगी। हालांकि जलापूर्ति में बड़ी बाधाओं यथा कच्चे पानी की कमी, ट्रांसफार्मर का जलना और एलटी- एचटी लाइनों में बाधा के मामले में छह दिन लगेंगे। आदेश में साफ किया गया है कि खुदाई के उपरांत पाइप लाइन बिछाने सहित टूटी सड़क़ को वाहन के चलाने योग्य स्थिति में बहाल करने का काम भी 30 दिन में पूरा करना होगा। सभी सेवाओं को निर्धारित समय में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उपमंडल अभियंता की होगी। सेवाओं में देरी पर पहले कार्यकारी अभियंता के समक्ष शिकायत की जा सकेगी और वहां समाधान न होने पर अधीक्षक अभियंता के समक्ष सुनवाई होगी।
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(Udaipur Kiran) शर्मा